Menu
Chhattisgarh Darshan Logo

Chhattisgarh Darshan

All About Chhattisgarh...
Cgtotal.pald.in one of the network they provide all the information related chhattisgarh Download Hindi Unicode
User: Login
Bookmark and Share
बेवफा प्रेमी की कर दी हत्या, अब जेल में कटेगी किन्नर शकीला के दिन
बिलासपुर. अपने प्रेमी आटो चालक की हत्या करने वाली किन्नर शकीला जान उर्फ सकीना निर्मलकर को अदालत ने उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। यह चर्चित घटना 29 जून 2011 की रात उसलापुर फाटक के पास हुई थी। शकीला ने अपने प्रेमी की हत्या कर उसकी लाश अपने ही घर में छिपा दी थी और बाहर से ताला बंद कर दिया गया था। साक्ष्य छिपाने के जुर्म में उसे 5 साल सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा मिली है।

उसलापुर आनंद नगर में रहने वाली किन्नर शकीला निर्मलकर (30 वर्ष) और विद्यानगर के आटो चालक जॉर्ज एंथोनी (20 वर्ष) के बीच अनैतिक संबंध थे। दो साल तक संबंध बने रहे, फिर एक दिन किसी बात को लेकर उनके बीच अनबन हो गई। इस विवाद के बाद जॉर्ज ने दो महीने से शकीला के घर आना-जाना छोड़ दिया था।

वह शकीला से किसी तरह छुटकारा पाना चाहता था।29 जून 2011 की रात वह शकीला के घर गया। शकीला व जार्ज के बीच नाइट्रा व गांजा में अधिक पैसे खर्च करने की बात पर विवाद हो गया। इस विवाद में सकीला ने सिर में ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस समय सकीला का भांजा जयराम रजक उर्फ गोलू (27 वर्ष) भी वहां मौजूद था। हत्या के बाद जार्ज की लाश को मकान में छिपाकर बाहर से ताला लगा दिया गया। इसके बाद सकीला फरार हो गई। इधर घअना के तीसरे दिन मकान के भीतर से दरुगध उठने पर आसपास के लोगों को शंका हुई। उन्होंने इसकी खबर चकरभाठा पुलिस को दी। 2 जुलाई की सुबह पुलिस ने दरवाजे का ताला तोड़कर मकान की तलाशी ली।

भीतर जार्ज एंथोनी की सड़ी-गली लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सिर में ईंट से मारकर गला घोटकर जार्ज की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मामले में सकीला के भांजे जयराम रजक से पूछताछ की, जिससे इस अंधे कत्ल का खुलासा हुआ। मामले में जयराम रजक व सकीला किन्नर को भादवि की धारा 302 एवं 201 के तहत गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद की अदालत में चल रही थी।

आज अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। जयराम रजक को संदेह का लाभ मिला, जिससे वह मामले से बरी हो गया। वहीं शकीला जान उर्फ सकीना (किन्नर) को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। साक्ष्य छिपाने के जुर्म में भादवि की धारा 201 के तहत 5 साल सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है।
05-09-2012
chhattisgarh Map