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दो से ज्यादा सिलेंडर, करना होगा सरेंडर
बिलासपुर। अगर आपने किसी भी आयल कंपनी से अपने नाम पर एक से अधिक गैस कनेक्शन ले रखा है तो कार्रवाई से बचने के लिए 15 दिन के भीतर एक से अधिक कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला तो दर्ज होगा ही, घर में दाल-रोटी पकाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों गैस कनेक्शन पर रिफिलिंग रोक दी जाएगी। आम आदमी को गैस की किल्लत से बचाने के लिए ‘एक व्यक्ति, एक कनेक्शन’ की योजना चलाई जा रही है और दो कनेक्शन वालों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कंपनियों ने एजेंसी संचालकों को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
एक से अधिक कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन सरेंडर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 15 सितंबर तक की मोहलत दी है। इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है।

मंत्रालय स्तर पर सख्ती बरतने से नियमों को दरकिनार कर उपभोक्ताओं को कनेक्शन बांटने वाले एजेंसी संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिले में कनेक्शनधारियों की संख्या डेढ़ लाख से अधिक है, लेकिन एजेंसी संचालक खुद नहीं बता पा रहे हैं कि कितने ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने एक से अधिक कनेक्शन ले रखा है। 15 सितंबर के बाद सभी तीन बड़ी कंपनियों इंडियन आयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम एक से अधिक कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की सूची बनाएंगे और उनके सिलेंडर की रिफिलिंग ब्लाक कर दी जाएगी।
01-09-2012
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