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जांजगीर में बिजली सप्लाई फ्रेंचाइजी पर
रायपुर। बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक बिजली सप्लाई करने के लिए पावर कंपनी जांजगीर-चांपा को फ्रेंचाइजी पर देने की तैयारी कर रही है। जल्द ही इसका टेंडर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले के अमल की शुरुआत राज्य में जांजगीर-चांपा से हो रही है।
फ्रेंचाइजी पर देने के लिए प्रयोग के तौर पर पावर वितरण कंपनी ने जांजगीर चांपा जिले को चुना है। यहां 33 केवी लाइन तक बिजली आपूर्ति और उसकी व्यवस्था का जिम्मा निजी हाथों में होगा। मध्यप्रदेश के तीन जिलों को पूरी तरह फ्रेंचाइजी पर दे दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो रही है। पावर कंपनी इसके लिए दोबारा टेंडर बुला रही है। इस साल फरवरी 2012 में टेंडर जारी किया गया था। लेकिन, उस समय फ्रेंचाइजी पर नहीं दिया जा सका। बिजली कंपनी दोबारा टेंडर जारी करने की तैयारी कर रही है। बिजली वितरण के क्षेत्र में इससे एक नई कांति की शुरुआत हो रही है। कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 14 के तहत विद्युत वितरण व्यवस्था को फ्रेंचाइजी पर देने के लिए लाइसेंस जारी करेगी। पूरे नियम और शर्तें फ्रेंचाइजी कंपनी अनुबंध के तहत तय करेगी। जांजगीर-चांपा सर्किल के अंतर्गत आने वाले डिवीजन और सबडिवीजन पूरी तरह से फ्रेंचाइजी पर होंगे। वितरण की जिम्मेदारी लेने वाली कंपनी का नियंत्रण वितरण से संबंधित तमाम चीजों पर नियंत्रण रहेगा। कंपनी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेगी।
फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत तय शर्तो के अनुसार ही पूरा काम करना होगा। बिजली चोरी रोकने, लाइन लास रोकने, बिल वितरण और वसूली के साथ साथ स्टाफ और पूंजीगत व्यवस्था का नियंत्रण भी करना होगा। फ्रेंचाइजी लेने वाली कंपनी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के लिए भी बाध्य होगी। फ्रेंचाइजी कंपनी रिटेल टैरिफ का समय-समय पर अनुबंध की शर्तो के तहत उपभोक्ताओं को दिए जाने वाली बिजली के टैरिफ का निर्धारण पावर कंपनी के अनुसार करेगी।
29-08-2012
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