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जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए देना होगा शपथपत्र
रायपुर . प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनवाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार नया कानून बनाएगी। अभी तक फर्जी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी पर ही कार्रवाई होती थी। बनवाने वाले बच जाते थे। इसलिए अब हर आवेदक से जाति प्रमाण-पत्र बनाते समय शपथ पत्र लिया जाएगा, ताकि फर्जी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने रविवार को नई राजधानी स्थित नए मंत्रालय भवन महानदी में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए एक बोर्ड का गठन करेगी। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं की अपात्रों को जाति प्रमाण-पत्र मिल जाएं।

गलत तथ्य देकर प्रमाण पत्र बनाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वालों से विधि सम्मत शपथ पत्र प्राप्त किया जाए। इसके अलावा फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के मामले में दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए अलग से कानून बनाने का सैद्धांतिक निर्णय भी बैठक में लिया गया।

इमली और महुए की होगी खरीदी

मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि तेंदूपत्ता की तरह दूसरे वनोपज की खरीदी की जाएगी। पूरे प्रदेश में महुए की खरीदी राज्य वनोपज संघ के जरिए की जाएगी। इमली और कोसा की खरीदी अनुसूचित क्षेत्रों में होगी। इससे आदिवासियों के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

मनरेगा में 150 दिन काम

मनरेगा के तहत अनुसूचित आदिवासी इलाकों के 84 ब्लॉकों में 100 दिन की जगह 150 दिन का काम दिया जाएगा। मनरेगा में काम करने वाली गर्भवती महिला को 30 दिनों की मजदूरी के साथ प्रसूति अवकाश देने के लिए सरकार पहल करेगी। इसका प्रस्ताव राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
26-11-2012
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