नई दिल्ली. रेलवे के आरक्षण टिकट को निकट परिजन के नाम स्थानांतरित किया जा सकेगा। निकट परिजन में पिता-पुत्र, बेटी व अन्य परिवार के सदस्य भी शामिल है। हालांकि इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया यात्रा तिथि से 24 घंटे पहले पूर्ण करनी होगी। विद्यार्थी और बारातियों को भी यह लाभ मिलेगा। रेलवे ने रिजर्वेशन संबंधी नियमों में परिवर्तन किया है। इसके तहत आम लोग, विद्यार्थी और सरकारी कर्मचारी 24 से 48 घंटे पहले तक अपनी आरक्षित टिकट दूसरे को स्थानांतरित कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें चीफ रेलवे चैकिंग सुपरवाइजर को शर्तों के अधीन रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि हर व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के नाम टिकट स्थानांतरित नहीं कर सकेगा।
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